भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 1 जुलाई से कई नए नियम लागू करने का फैसला किया है। नए प्रावधानों के तहत ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान, बिना लाइसेंस फेरी लगाने, भीख मांगने और बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अब पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई मामलों में जुर्माना कई गुना तक बढ़ा दिया गया है।
ट्रेन में स्मोकिंग पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना
अब यदि कोई यात्री ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी उसका टिकट जब्त कर उसे ट्रेन से उतार सकते हैं। यदि आरोपी जुर्माना देने से इनकार करता है, तो मामला अदालत तक जा सकता है, जहां 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिना लाइसेंस फेरी लगाने वालों पर भी सख्ती
स्लीपर और जनरल कोच में बिना अनुमति सामान बेचने वाले फेरीवालों पर भी अब कार्रवाई तेज होगी। नए नियमों के तहत ऐसे लोगों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर अदालत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल की सजा दे सकती है। बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए एक साल तक की कैद का भी प्रावधान है।
रेलवे परिसर में भीख मांगना भी होगा दंडनीय
रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन परिसर में भीख मांगने पर भी रोक को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फेरीवालों के समान कार्रवाई की जाएगी और रेलवे कर्मचारी उन्हें ट्रेन से उतार सकते हैं।
बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी महंगी
रेलवे ने बिना टिकट यात्रा पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को भी बढ़ा दिया है। पहले जहां यह राशि 250 रुपये थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। रेलवे का मानना है कि इससे बिना टिकट यात्रा की घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
यात्रियों के लिए क्या है संदेश?
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें। धूम्रपान, अवैध फेरी, भीख मांगने और बिना टिकट यात्रा जैसी गतिविधियों से बचें, ताकि सभी यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित सफर का अनुभव मिल सके।
(नोट: यह खबर उपलब्ध अधिसूचना/गजट में वर्णित प्रावधानों के आधार पर तैयार की गई है। नियम लागू होने की तिथि और अंतिम क्रियान्वयन रेलवे की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार प्रभावी होंगे।)





